| 1. | अभियोजन की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया।
|
| 2. | अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण भईया लाल उर्फ टन्टे तथा भड्डे किया।
|
| 3. | अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया।
|
| 4. | अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया।
|
| 5. | अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र दिया गया।
|
| 6. | परिवादिनी साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 अंकित किया गया।
|
| 7. | अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।
|
| 8. | अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का वयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।
|
| 9. | अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का वयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।
|
| 10. | अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त मुकेश कुमार श्रीवास्तव का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।
|